अनुभाग दो - प्रवर समिति द्वारा संशोधित तत्कालीन हिंदू संहिता सहित डॉ. अम्बेडकर द्वारा तैयार हिंदू संहिता विधेयक का प्रारूप - Page 496

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आठवीं अनुसूची
अधिमानी वारिस
श्रेणी I

(खंड 98 देखें)

पुत्र_ विधवाऽ (क) पुत्री_ पूर्वमृत्त पुत्र का पुत्र_ पूर्वमृत्त पुत्र की विधवा_ पूर्वमृत्त पुत्र के पूर्वमृत्त पुत्र का पुत्र, पूर्वमृत्त पुत्र के पूर्वमृत्त पुत्र की विधवा।

श्रेणी III

(खंड 98 देखें)

  1. पिता, माताऽ (ख)

  2. (1) पुत्र की पुत्री, (2) पुत्री का पुत्र, (3) पुत्री की पुत्री।

  3. (1) पुत्र की पुत्री का पुत्र, (2) पुत्र की पुत्र की पुत्री, (3) पुत्र की पुत्री की

पुत्री, (4) भाई, (5) बहन।

  1. (1) पुत्री के पुत्र का पुत्र, (2) पुत्री के पुत्र की पुत्री, (3) पुत्र की पुत्री का

पुत्र, (4) पुत्री की पुत्री की पुत्री।

  1. (1) भाई का पुत्र, (2) बहन का पुत्र, (3) भाई की पुत्री, (4) बहन की

पुत्री।

  1. पिता के पिता_ पिता की माता।

  2. पिता की विधवा_ भाई की विधवा।

  3. पिता का भाई_ पिता की बहन।

  4. माता का पिता_ माता की माता।

  5. माता का भाई_ माता की बहन।

स्पष्टीकरणः इस अनुसूची में भाई और बहन के मामलों में सहोदर रक्त के भाई या बहन शामिल नहीं है।

ऽडॉ. अम्बेडकर ने अपनी व्यक्गित प्रति में यह संशोधन किया थाµ(क) अविवाहित पुत्री, (ख) विवाहित पुत्री।