90 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय
जो परिशिष्ट की मद (36) में विनिर्दिष्ट हैं,
( ii ) स्तंभ 1 में ‘‘दक्षिण मालेगांव-उत्तरी नन्दगांव’’ प्रविष्टि के सामने स्तंभ 2
में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्
ः-
‘‘परिशिष्ट की मद (36) में जो विनिर्दिष्ट हैं मालेगांव के ऐसे गांव और नन्दगांव तालुका- ऐसे गांवों को छोड़ते हुए जो परिशिष्ट की मद (35) में विनिर्दिष्ट हैं; और
( iii ) स्तंभ 1 में ‘‘येवला नन्दगांव’’ प्रविष्टि के सामने स्तंभ 2 में ‘‘नन्दगांव
नगरपालिका क्षेत्र का लोप किया जाएगा।’’
प्रस्ताव अंगीकृत किया गया।
माननीय उपाध्यक्ष : इस विस्तार तक राष्ट्रपति का आदेश परिवर्तित होता है।
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क्या अन्य माननीय सदस्यों को, जिन्होंने अन्य संशोधन पटल पर रखे हैं, उन्हें वापिस लेने के लिए सदन की इजाजत है?
संशोधन इजाजत द्वारा वापिस लिए गए।
माननीय उपाध्यक्ष : बम्बई से संबद्ध राष्ट्रपति का संशोधन आदेश सदन द्वारा
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स्वीकृत संशोधनों के विस्तार पर परिवर्तित होता है।
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डॉ अम्बेडकर : महोदय, मैं सूची सं. 1 और सूची सं. 3 में संशोधन सं. 3 प्रस्तावित करता हूँ।
संशोधन किया गयाः-
कि 20 सितंबर, 1951 को पटल पर रखे गए संसदीय और विधानमंडल निर्वाचन क्षेत्र (मध्य प्रदेश) (संशोधन) परिसीमन आदेश, 1951 में निम्नलिखित उपांतर किया जए, अर्थात् :-
कि आदेश के पैरा 3 के उप-पैरा ( i ) में ‘‘आयुध कारखाना; खमरिया, गन कैरिज कारखाना’’ शब्दों के स्थान पर ‘‘आयुध कारखाना खमरिया, गन कैरिज कारखाना संपदा’’ शब्द रखे जाएँ।
-(डॉ. अम्बेडकर)