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(3) सरकारी अधिकारियों के लिए, जब सार्वजनिक काम के संबंध में आवश्यक
हो, उक्त गांव में उनके शिविर के समय बंदोवस्त करना।
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(1) सरकारी मालगुजारी वसूली में ग्राम अधिकारियों की मदद करना। (2) मजिस्ट्रेटों और पुलिस द्वारा जारी किए गए समन तामील आदि करने में
पुलिस पाटिल की मदद करना।
(3) ग्राम अभिलेखों और सार्वजनिक धन, या ’’मुद्देइमाल’’ पर तब पहरा देना
जब कभी गांव में ऐसा करने का मौका हो।
(4) कोषागार के प्रेषणों या धन को तालुका या महाल उप कोषागार ले जाते
समय रक्षा प्रदान करना।
(5) गांव का और दौरा करने वाले अधिकारियों की डाक जगह-जगह ले जाना
जहां उसके परिवहन के लिए कोई अन्य सुविधा नहीं है। (6) गांव में रात को पहरा देना।
(7) पुलिस पाटिल की हिरासत वाले कैदियों का पहरा देना। (8) दौरा करने वाले अधिकारियों को पैदल चलकर गांव-गांव में वहां तक
रास्ता दिखाना जहां सड़कें नहीं हैं और जहां तक पर्याप्त दिशा देने के
लिए कम से कम दूरी तक, आवश्यक हो।
(9) जन्म-मृत्यु की जानकारी पुलिस पाटिल को देना।
(10) जब सरकारी कार्य के लिए उनकी आवश्यकता हो तो ग्रामवासियों को
चावड़ी में बुलाना।
(11) फील्ड निरीक्षण के समय ग्राम अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के साथ
जाना।
(12) टीका लगवाने के लिए बालकों को इकट्ठा करने में वेक्सीनेटर की सहायता
करना।
(13) गांव से तालुका और तालुका से गांव ग्राम अभिलेख ढोना। (14) सार्वजनिक कार्य के लिए गांव के दौरे पर आए ग्राम अधिकारियों की
सहायता करना।
(15) ग्राम चावड़ी को स्वच्छ रखना।
(16) गांव में शिविर कार्यालय लगाना।