परिशिष्ट
473
के सदस्यों की संख्या के ( ii ) रेलवे सेवा की प्रत्येक शाखा ओर विभाग के आधार पर एक पृथक प्रतिशत निर्धारित करके यह कुल आरक्षण दिया जाएगा, ताकि उन शाखाओं यथा, मेकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और ट्रैफिक विभाग में जहां वे इस समय प्रमुखतः नियोजन में हैं, आंग्ल-भारतीयों के लिए निरन्तर नियोजन सुनिश्चित किया जा सके। अधीनस्थ पदों के उच्च ग्रेडों पर पदोन्नति केवल योग्यता के आधार पर की जाएगी, जैसा कि इस समय व्यवस्था है।
(ख) सभी अल्पसंख्यक संप्रदायों के लिए इस समय अंगीकार किए गए आरक्षण के कारण और मुसलमानों के लिए 25 प्रतिशत और आंग्ल-भारतीयों के लिए 8 प्रतिशत आरक्षण के कारण आरक्षण को 33.1/3 प्रतिशत से बढ़ाना आवश्यक हो गया है, ताकि मुसलमानों और आंग्ल-भारतीयों के अलावा अन्य अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जा सके। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 6 प्रतिशत रिक्तियां उनके लिए आरक्षित की जाएं जो इस समय इन संप्रदायों के सदस्यों द्वारा धारित पदों के प्रतिशत के बराबर हैं। यह कुल आरक्षण इस संकल्प के पैरा-8 में निर्धारित विधि से दिया जाएगा और इस अल्पसंख्यक संप्रदायों के बीच आगे और विभाजित नहीं किया जाएगा।
(2) डाक और तार विभाग में उन्हीं सिद्धांतों को अपनाया जाएगा, जो कि आंग्ल-भारतीयों और प्रवासी यूरोपियन संप्रदाय के हितों की रक्षा के लिए रेलवे में अपनाए जाते हैं, जो सभी अधीनस्थ पदों के 2.2 प्रतिशत हैं। यह पता लगाया गया कि यदि इस संप्रदाय के लिए उन शाखाओं, विभागों अथवा श्रेणियों में, जहां इस संप्रदाय के सदस्य युक्तिसंगत रूप से भर्ती हो सकते हैं, रिक्तियों का 5 प्रतिशत आरक्षित किया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप इस समय उनके द्वारा धारित अधीनस्थ पदों के प्रतिशत से थोड़े से कम प्रतिशत पद ही सुनिश्चित हो पाएंगे। उन विभागों अथवा शाखाओं, जिनमें आंग्ल-भारतीयों के लिए एक विशेष आरक्षण रखा गया है, अन्य अल्पसंख्यकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण निर्धारित करना होगा, ताकि वह उनके द्वारा इस समय धारित अधीनस्थ पदों के प्रतिशत के बराबर हो। आंग्ल-भारतीयों और अन्य अल्पसंख्यक संप्रदायों के लिए कुल आरक्षण, मुसलमानों के अतिरिक्त, किसी भी स्थिति में 8.1/3 प्रतिशत से कम नहीं होगा।
- इस समय आंग्ल-भारतीय अधिकतर प्रमुख प्रश्नों पर अप्रेजिंग डिपार्टमेंट और सुपीरियर प्रिवेंटिव सर्विस में नियोजित हैं। पहले विभाग के लिए विशेष तकनीकी योग्यताएं आवश्यक हैं, और इस संकल्प के पैरा 6 में उल्लिखित सामान्य सिद्धांतों के अनुसरण में इसे इन नियमों के क्रियान्वयन की परिधि से निकाल दिया जाएगा। प्रिवेंटिव सर्विस में विशेष योग्यताएं आवश्यक हैं, और भर्ती की वर्तमान प्रणाली,