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ऽकोयला खान कल्याण कोष संबंधी परामर्श समिति
केंद्र सरकार ने एक परामर्श समिति गठित की है कि जो गत जनवरी में जारी कोयला खान श्रम कल्याण अध्यादेश के संचालन संबंधी मामलों पर परामर्श देगी।
इस समिति में श्रम विभाग का सचिव, कोयला आयुक्त, श्रम कल्याण सलाहकार,
खानों के मुख्य निरीक्षक, रेलवे बोर्ड, बंगाल सरकार, बिहार सरकार और मध्य प्रांत तथा बरार सरकार द्वारा मनोनीत एक-एक सदस्य, अखिल भारतीय खान एसोसिएशन के दो मनोनीत प्रतिनिधि, भारतीय खान, संघ, भारतीय खान मालिक एसोसिएशन और मध्य प्रांत तथा बरार खान एसोसिएशन का एक-एक प्रतिनिधि, दो खान इंजीनियर, और खान मालिकों तथा श्रमिकों के अतिरिक्त अन्य वर्गों के प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे।
इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार खान श्रमिकों के हितों का ध्यान रखने के लिए पांच व्यक्तियों को मनोनीत करेगी। इनमें से चार पहले ही नियुक्त कर दिए गए हैं और पांचवें की नियुक्ति शीघ्र की जाएगी। अध्यादेश के अनुसार परामर्श समिति में एक महिला सदस्य भी होनी चाहिए और उसका मनोनयन भी शीघ्र हो जाने की आशा है।
अब तक गठित समिति में सरकार के प्रतिनिधि इस प्रकार हैंः श्री एस. लाल, सचिव, श्रम विभाग, श्री आर. एस. निम्बकर, श्रम कल्याण सलाहकार और श्री डब्ल्यू. एच. किर्बी, मुख्य खान निरीक्षक, रेलवे बोर्ड और बंगाल, बिहार तथा मध्य प्रांत और बरार सरकारों के प्रतिनिधि इस प्रकार हैंः श्री ए. आर. और श्री ए. हग्स, आई. सी. एस., श्रम आयुक्त, बंगाल, श्री ए. जी. बन, आई. सी. एस., अतिरिक्त उपायुक्त धनबाद और सरदार बहादुर शेर सिंह, श्रम आयुक्त, मध्य प्रांत और बरार, सर्वश्री जे. लेटिमर, एस.एफ. तार्लटोन, एम. एन. मुखर्जी, आर. डी. राठौर और ए.ई. डगलस को परामर्श समिति में खान उद्योग का प्रतिनिधि मनोनीत किया गया है।
ऽ इंडियन इनफोर्मेशन, 15 मई 1944, पृष्ठ 522-23