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सांप्रदायिक गतिरोध और उसके समाधान के उपाय 133

1 2 3 4 5 3. अनुसूचित जातियां 151 20 220 - 69 4. भारतीय ईसाई 21 7 77 - 56 5. सिख 36 8 88 - 52 6. यूरोपीय 46 1 11 $35

इस तालिका से ये निष्कर्ष निकलते हैं :

(1) यदि कुल मत 1,577 हों और निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या

160 हो, तो आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अंतर्गत कोटा मोटे तौर पर 10

$ 1 = 11 होगा।

(2) यदि 11 को कोटा मान लिया जाए तो हिन्दुओं के 217, मुसलमानों के 44

और यूरोपीयों के 35 मत अतिरिक्त होंगे, जब कि अनुसूचित जातियों को 69,

भारतीय ईसाइयों को 56 और सिखों को 52 मतों की कमी होगी।

इसी बात को दूसरे तरीके से इस प्रकार कहा जा सकता है :

(1) हिन्दू अपने 217 अतिरिक्त मतों से ऐसे 20 गैर - हिन्दुओं का चुनाव कर

सकते हैं, जो उन्हीं पर आश्रित होंगे। मुसलमान अपने 44 अधिक मतों से चार

ऐसे गैर - मुसलमानों का चुनाव कर सकते हैं, जो उन्हीं पर आश्रित होंगे और

यूरोपीय अपने 35 अधिक मतों से तीन गैर - यूरोपीयों का चुनाव कर सकते हैं,

जो उन्हीं पर आश्रित होंगे।

(2) अनुसूचित जातियां 69 मतों की कमी के साथ अपने ही मतों के केवल 13

सदस्यों का निर्वाचन कर सकेंगी और सात सीटों के लिए उन्हें हिन्दू, मुसलमान

अथवा यूरोपीय मतदाताओं पर आश्रित होना होगा। भारतीय ईसाई 56 मतों की

कमी के साथ अपने ही मतों से केवल दो सदस्यों का निर्वाचन कर सकेंगे।

शेष पांच सीटों के लिए उन्हें हिन्दू, मुसलमान अथवा यूरोपीय मतदाताओं पर

आश्रित होना पड़ेगा। इसी प्रकार सिख 52 मतों की कमी के साथ अपने ही

मतों से केवल तीन सदस्यों का निर्वाचन कर सकेंगे। शेष पांच सीटों के लिए

हिन्दू, मुसलमान अथवा यूरोपीय मतदाताओं पर आश्रित होना पड़ेगा।

वस्तुस्थिति यह है। यह स्पष्ट है कि छोटे अल्पसंख्यक समुदायों को जो अतिरिक्त प्रतिनिधित्व दिया गया है, वह केवल बहाना है। उनके प्रतिनिधित्व को इतना आश्रित बना दिया गया है कि किसी भी प्रकार उसे वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं कहा जा सकेगा।

अब मैं दूसरा प्रश्न उठाता हूं। क्या सप्रू समिति द्वारा संविधान सभा के लिए स्वीकार किए गए निर्णय का नियम सुरक्षित नियम है? क्रिप्स प्रस्ताव ने केवल बहुमत का नियम स्वीकार किया है। यह ऐसा बेतुका सुझाव था, जिसे कोई भी समझदार व्यक्ति पेश नहीं कर सकता था। मुझे ऐसा कोई भी मामला ज्ञात नहीं है, जहां संविधान से संबंधित प्रश्नों का निर्णय साधारण बहुमत द्वारा किए जाने के लिए छोड़ दिया गया हो।