विधानसभा वाद-विवाद (केन्द्रीय) प्रश्न और उत्तर 165
(ग) त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन और स्थायी श्रम समिति के संविधान में कामगारों के प्रतिनिधियों के नामांकन की व्यवस्था है जो इस प्रकार हैः
(I) श्रम सम्मेलन केक लिएµ
कर्मचारियों के 11 प्रतिनधियों में से 4 प्रतिनिधि सरकार द्वारा अखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रेस की सहमति से, 4 प्रतिनिधि सरकार द्वारा भारतीय श्रम फैडरेशन की सहमति से और 3 प्रतिनिधि सरकार द्वारा अन्य कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित रखने वाले प्रतिनिधियों के रूप में नामांकित किए जाएंगे।
(II) स्थायी श्रम समिति के लिएµ
कर्मचारियों के 5 प्रतिनिधि जिसमें से 4 प्रतिनिधि श्रम सदस्य द्वारा, दो अखिल भारतीय कामगार संघ की सहमति से और पांचवाँ प्रतिनिधि श्रम सदस्य द्वारा स्वतंत्र रूप से नामांकित किया जाएगा। सम्मेलन और समितियों में नामांकन उनके संविध ान के अनुसार किए गए हैं और अलग-अलग संघों में कोई भेदभाव करने का प्रश्न नहीं उठता।
(घ) (ख) और (ग) के उत्तरों से यह स्पष्ट होगा कि कोई भेदभाव नहीं बरता गया।
अलग-अलग प्रांतों में पंजीकृत केन्द्रीय कार्मिक संघ
मुद्रणालयµ
- भारत सरकार मुद्रणालय कामगार संघ (गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस वर्कर्स
यूनियन)
- भारतीय सौदागार नाविक अधिकारियों का संघ (इंडियन मर्चेण्ट्स नेवी
ऑफीसर्स एसोसियेशन), बम्बई।
विविधµ
अखिल भारतीय टेलीग्राफ लाइन स्टॉफ, संघ लाहौर।
भारतीय चीनी उद्योग कामगार संघ, लखनऊ।
भारतीय चीनी मिल संघ, कलकत्ता।
भारतीय जूट मिल संघ, कलकत्ता।
इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय कर्मचारी वर्ग संघ (इंडियन स्टॉफ
एसोसियेशन), कलकत्ता।