विधानसभा वाद-विवाद (केन्द्रीय) प्रश्न और उत्तर 187
इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अधिकारियों के दो वर्ग बिल्कुल ही अलग-अलग दर्जे के हैं। यदि एक उम्मीदवार को प्रशासकीय अधिकारी के रूप में स्वीकार किया जाता है तो प्रान्तीय सरकारों का यह दायित्व नहीं है कि उन्हें कमीशन प्राप्त अधि कारियों के ग्रेड में उन्नत किया जाए। फिर भी कुछ मामलों में प्रशासकीय अधिकारी जिन्होंने अपने मूल्य को सिद्ध कर दिया है, को सेकण्ड लेफटीनेंट के रूप में कमीशन दिया गया है जब रिक्त स्थान हो।
विवरण
भाग (ग)
प्रांत गैर- ब्राह्मण पिछड़ी अनुसूचित मुसलमान ईसाई एंग्लो
ब्राह्मण जातियां जातियां इंडियन
सेण्ट्रल प्राविन्सेज़ और बरार
कमीशन प्राप्त अधिकारी 5 4 1 2 3 1 1 प्रशासकीय अधिकारी 8 5 - - - 1 - उड़ीसा
कमीशन प्राप्त अधिकारी 18 9 1 - 4 2 - प्रशासकीय अधिकारी - - - - - - - मद्रास
कमीशन प्राप्त अधिकारी 34 - - 7 7 15 * - प्रशासकीय अधिकारी - - - - - - - बम्बई
कमीशन प्राप्त अधिकारी 2 6 - 3 2 - - प्रशासकीय अधिकारी 4 1 1 - 1 - - पंजाब
कमीशन प्राप्त अधिकारी 11 - - 2 13 1 - प्रशासकीय अधिकारी 8 - - - 9 - - संयुक्त प्रांत
कमीशन प्राप्त अधिकारी 15 - - 4 5 2 1 प्रशासकीय अधिकारी 7 - - 2 4 1 - बिहार
कमीशन प्राप्त अधिकारी 17 - - 2 5 2 - प्रशासकीय अधिकारी - - - - - - - बंगाली
कमशीन प्राप्त अधिकारी 31 - - 17 56 7 - प्रशासकीय अधिकारी - - - - - - - उत्तर पश्चिम सीमान्त प्रांत
कमीशन प्राप्त अधिकारी - - - - 19 - - प्रशासकीय अधिकारी 1 - - - 7 - - जोड़ 161 25 3 39 135 32 1
* इसमें दोनों सम्मिलित हैं।