160 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय
जाने की वांछनीयता के संबंध में 9 अप्रैल, 1945 को अतारांकित प्रश्न संख्या 136 के भाग (ख) के उत्तर के सन्दर्भ में क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में क्या कोई निर्णय अभी तक हो पाया है_ यदि हां तो क्या माननीय सदस्य इस विषय में जारी किए गए आदेशों की प्रति सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे?
माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ः इस विषय में किए गए अंतिम निर्णय के आदेशों की प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। भारत सरकार के सहायक सचिव, श्रम विभाग, नई दिल्ली के द्वारा अपर मुख्य इंजीनियर, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, पश्चिमी क्षेत्र, नई दिल्ली को प्रेषित पत्र संख्या ई-6, दिनांक 6 दिसम्बर, 1945 की प्रति।
विषयः शिमला केन्द्रीय डिवीजन और शिमला स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण
विभाग के किराया नियंत्रण कार्यालय के कर्मचारियों को प्रतिकर भत्ते का
अनुदान।
आपके पत्र संख्या 01171-ई, दिनांक 7 जून 1944 का संदर्भ।
गवर्नर जनरल इन कौसिल शिमला सेंट्रल डिवीजन और शिमला स्थित केन्द्रीय
लोक निर्माण विभाग के किराया नियंत्रण कार्यालय के अराजपत्रित कर्मचारियों
को प्रतिकर भत्ता देने की स्वीकृति। प्रतिकर भत्ते की दरें इस प्रकार हैंः
(क) अपर श्रेणी के कर्मचारियों के अलावा अराजपत्रित लिपिक और
टेक्निकल कर्मचारियों के लिए प्रतिकर भत्ते की दरें वेतन का 15 प्रतिशत
जो न्यूनतम रु. 15 (पन्द्रह रुपये) और अधिकतम रु. 35 (पैंतीस रुपये)
प्रति माह होगा।
(ख) अपर श्रेणी के कर्मचारी - निर्धारित रु. 2 (दो रुपये) प्रतिमाह।
- आदेश 1 जुलाई, 1945 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे।
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ऽदामोदर घाटी विकास योजना
1503. बाबू राम नारायण सिह ः क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) दामोदर घाटी विकास योजना इस समय किस अवस्था में है_
ख) क्या प्रारंभिक सर्वेक्षण पूरा हो गया है_
ऽ विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 5, 1946, 3 अप्रैल, 1946, पृष्ठ 3422