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प्रत्येक लाभग्राही के प्रति समग्र का दायी है। शेष लोगों से अंशदान लेने का अधिकार होगा।
- एक व्यक्ति, जो वह व्यक्ति नहीं है जिसमें लाभग्राही का हित निहित नहीं है, को न्यासी द्वारा अदायगी का दायित्व।
न्यासी दायित्वाधीन नहीं है, बशर्ते कि -
(i) उसको सूचना नहीं थी कि हित एक अन्य व्यक्ति में निहित था।
(ii) कि वह व्यक्ति जिसको अदायगी की गई है, अदायगी के लिए हकदार था।
XIII. न्यासियों को संरक्षण
* (1) सामान्य संरक्षण।
*XIII (2) परिसीमा - कानून।
XIII (3) लाभग्राही की सहमति या उसके द्वारा अधित्यजन या निरमुक्ति।
XIII (4) सह न्यासियों के कार्यों के प्रति संरक्षण।
XIII (5) सह न्यासियों के बीच अंशदान का अधिकार या क्षतिपूर्ण।
XIV (6) तीसरे पक्षों एवं लाभग्राहियों का दायित्व।
*(i) तीसरे पक्षों एवं लाभग्राहियों का दायित्व जो न्यास भंग के पक्ष में है।
*(ii) निम्न न्यास संपत्ति तीसरे पक्षों के हाथों में जाने के पश्चात्।
* . प्रत्येक पृष्ठ पर केवल शीर्षक हैं, विवरण नहीं।