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नियमः 30
कौंसिल को प्रेषित राज्यपाल की सिफारिश पर ही विनियोग का कोई प्रस्ताव किया जा सकता है। किसी अनुदान को कम करने या किसी अनुदान की किसी मद को हटाने या कम करने के लिए ही प्रस्ताव पेश किए जा सकते हैं, लेकिन किसी अनुदान को बढ़ाने अथवा उसके लक्ष्य को बदलने के लिए प्रस्ताव पेश नहीं किए जा सकते।
नियम 31ः अतिरिक्त अनुदान
(लेखक द्वारा कुछ जानकारी नहीं दी गई)
नियम 32ः अनुपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान
जब धनराशि कम पड़ती हो।
जब नए स्रोत के विधान करने की आवश्यकता हो।
लोक लेखा समिति
नियम 33ः लोक लेखा समिति का गठन
(लेखक ने कोई जानकारी नहीं दी है।)
नियम 34ः लोक लेखा समिति के कर्त्तव्य
- यह समाधान करना कि धनराशि मांग के अनुसार ही खर्च की जाती है और
जानकारी में लाना है।
कार्य संचालनः
यह स्थाई आदेशों द्वारा विनिमित किया जाता है।
I सभा-सत्र
राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना में उल्लिखित समय तथा स्थान पर ही सभा आयोजित हो सकती है।
राज्यपाल के आदेश द्वारा सत्रावधान होता है।
सभा की बैठक उन दिनों और उस समय होगी जैसा अध्यक्ष निर्देश देगा।