अध्याय 1 - कार्यपालिका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति - Page 134

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भाग 5

संघ

अध्याय 1 कार्यपालिका

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति

भारत का राष्ट्रपति 41. भारत का एक राष्ट्रपति होगा।

संघ की 42. (1) संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी कार्यपालिका और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या शक्ति अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा।

(2) पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले

बिना, संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में

निहित होगा और उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित

होगा।

(3) इस अनुच्छेद की कोई बात-

(क) किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी राज्य की सरकार या

अन्य प्राधिकारों को प्रदान किये गये कृत्य राष्ट्रपति को

अंतरित करने वाली नहीं समझी जायेगी_ या

(ख) राष्ट्रपति से भिन्न अन्य प्राधिकारियों को विधि द्वारा कृत्य

प्रदान करने से संसद को निवारित नहीं करेगी।

राष्ट्रपति का 43. राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचकगण के सदस्य करेंगे निर्वाचन जिसमें-

(क) संसद के दोनों सदनों के सदस्य, और

(ख) राज्यों के विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य, होंगे।

राष्ट्रपति के 44. (1) जहां तक साध्य हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न-भिन्न निर्वाचन की रीति राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापमान में एकरुपता होगी।