अध्याय 3 - राज्य विधानमंडल - Page 194

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अध्याय 3

राज्य विधानमंडल

साधारण

पहली अनुसूची 148. (1) प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो के भाग 1 के राज्यपाल और

राज्यों के (क) राज्यों में .....................दो सदन से तथा, विधानमंडलों (ख) अन्य राज्यों में एक सदन से, मिलकर बनेगा। का गठन (2) जहां किसी राज्य के विधानमंडल के दो सदन हैं वहां

एक का नाम विधान परिषद और दूसरे का नाम विधानसभा

होगा।

* विधान सभाओं 149. (1) संविधान के अनुच्छेद 294 और 295 के उपबंधों के की संरचना अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा प्रत्यक्ष

निर्वाचन द्वारा चुने हुए सदस्यों से मिलकर बनेगी।

(2) निर्वाचन प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर होगा अर्थात्

प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु कम से कम 21 वर्ष है तथा

संविधान या राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के

अधीन, अनिवास, विकृत चित्तता, अपराध, भ्रष्ट या

अवैध व्यवहार के आधार पर अन्यथा निरर्हित नहीं है,

वह ऐसे निर्वाचनों में मतदाता के रुप में दर्ज किए जाने

के लिए हकदार होगा।

(3) राज्य की विधानसभा में प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन-क्षेत्र का

प्रतिनिधित्व पिछली जनगणना में अभिनिश्चित उस

निर्वाचन-क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर होगा, और

असम के स्वायत्त जिलों के सिवाय, हर एक लाख की

जनसंख्या के लिए ज्यादा से ज्यादा एक प्रतिनिधि के मान

के आधार पर होगाः

* इन राज्यों के नाम उस समय भरे जाएंगे जब यह अभिनिश्चित कर लिया जाए कि किन-किन राज्यों

में दो सदन होने हैं।