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अध्याय 7

राज्यों के उच्च न्यायालय

‘उच्च न्यायालय’ 191. (1) संविधान के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित पहली का अर्थ अनुसूची के भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट राज्यों के

सिवाय भारत के राज्यक्षेत्र के संबंध में उच्च न्यायालय

समझे जाएंगे, अर्थात्ः

(क) कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, इलहाबाद, पटना और नागपुर

के उच्च न्यायालय तथा पूर्वी पंजाब का उच्च न्यायालय

और अवध का मुख्य न्यायालय_

(ख) इस अध्याय के अंतर्गत उच्च न्यायालय के रुप में गठित

या पुनर्गठित इन राज्यों में से किसी में कोई अन्य

न्यायालय_ और

(ग) इनमें किसी राज्य में कोई अन्य न्यायालय जो समुचित

विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा इस संविधान के प्रयोजनों के

लिए उच्च न्यायालय घोषित किया जाएः

परंतु यदि इस खंड में वर्णित किसी न्यायालय या किन्हीं

न्यायालयों के स्थान पर किसी उच्च न्यायालय की

स्थापना से इस अनुच्छेद का प्रभाव इस प्रकार होगा मानों

इस प्रकार प्रतिस्थापित न्यायालय उसमें वर्णित हो।

(2) अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाय, इस अध्याय के

उपबंध इस अनुच्छेद के खंड (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक

उच्च न्यायालय को लागू होंगे।

उच्च न्यायालयों 192. प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और का गठन वह मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से

मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त

करना आवश्यक समझेः