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भाग 12
संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं
अध्याय 1
सेवाएं *
निर्वाचन 281. इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित
न हो, ‘‘राज्य’’ शब्द से पहली अनुसूची के भाग 1 में
तत्समय विनिर्दिष्ट राज्य अभिप्रेत है।
संघ या किसी 282. (1) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समुचित राज्य की सेवा विधानमंडल के अधिनियम संघ या किसी राज्य के करने वाले कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवाओं और पदों के लिए व्यक्तियों की भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का भर्ती और सेवा विनियमन कर सकेंगे।
की शर्तें (2) कोई भी व्यक्ति को जो किसी सिविल सेवा का सदस्य
है या भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के कार्यों
के संबंध मं कोई सिविल पद धारण करता है, तब तक
पदच्युत, पद से हटाया नहीं जाएगा या पंक्ति में अवनत
नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे उस कार्रवाई के
विरुद्ध जो उसके बारे में की जानी प्रस्तावित है, कारण
बताने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।
परंतु वहां यह खंड लागू नहीं होगा-
(क) जहां किसी व्यक्ति को आचरण के आधार पर जिसके
कारण आपराधिक आरोप पर उसकी दोषसिद्धि हुई,
पदच्युत किया गया है, पद से हटाया गया है, या
(ख) जहां उस व्यक्ति को पदच्युत करने या उसे पद से हटाने
या उसे पंक्ति में अवनत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी
*- समिति की राय है कि रक्षा सेवाओं में काम करने वाले या सिविल हैसियत में संघ या किसी राज्य की
सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्ते संविधान में शामिल नहीं की जानी चाहिए बल्कि
समुचित विधानमंडल के अधिनियमों द्वारा विनियमित किए जाने के लिए छोड़ दी जानी चाहिए।