अध्याय 11 - लोक सेवा आयोग - Page 276

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अध्याय 11

लोक सेवा आयोग

संघ और राज्यों 284. (1) इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के के लिए लोक लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए सेवा आयोग एक लोक सेवा आयोग होगा।

(2) दो या अधिक राज्य यह करार कर सकेंगे -

(क) कि राज्यों के उस समूह के लिए एक ही लोक सेवा

आयोग होगा_ या

(ख) उन राज्यों में एक का लोक सेवा आयोग उन सब राज्यों

की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा_ और ऐसे किसी

करार में ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध अंतर्विष्ट

हो सकेंगे जो उस करार, के प्रयोजनों की प्रभावी रुप देने

के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हों और ऐसे करार

की दशा में कि राज्यों के समूह के लिए एक ही

लोक-सेवा आयोग होगा, उसमें यह विनिर्देश होगा कि

किस राज्यपाल या किन राज्यपालों द्वारा उन कृत्यों का

पालन, जो इस संविधान के इस भाग के अधीन किसी

राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाना है, किया जाएगा।

(3) यदि किसी राज्य का राज्यपाल संघ लोक-सेवा आयोग से

ऐसा करने का अनुरोध करता है तो वह राष्ट्रापति के

अनुमोदन से उस राज्य की सभी या किन्हीं आवश्यकताओं

की पूर्ति करने के लिए सहमत हो सकेगा।

(4) इस संविधान में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित

न हो संघ लोक सेवा आयोग या किसी राज्य लोक सेवा

आयोग के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि

वे ऐसे आयोग के प्रति निर्देश जो प्रश्नगत किसी विशिष्ट

विषय के संबंध में, यथास्थिति, संघ की या राज्य की