अध्याय 11 - लोक सेवा आयोग - Page 277

258 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाघ्मय

आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

आयोग की 285. (1) लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति रचना और यदि वह संघ आयोग है तो राष्ट्रपति द्वारा और यदि वह कर्मचारीवृंद राज्य आयोग है तो राज्य के राज्यपाल द्वारा उसके

विवेकानुसार की जाएगीः

परंतु प्रत्येक लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से यथाशक्य

निकटतम आधे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी-अपनी

नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार या किसी राज्य की

सरकार के अधीन कम से कम दस वर्ष तक पद धारण

कर चुके हैं और उक्त दस वर्ष की अवधि की संगणना

करने में इस संविधान के प्रांरभ से पहले की ऐसी अवधि

भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने

भारत में क्राउन के अधीन या किसी देशी राज्य की

सरकार के अधीन पद धारण किया है।

(2) संघ आयोग की दशा में राष्ट्रपति और राज्य आयोग की

दशा में, उस राज्य का राज्यपाल अपने विवेकानुसार,

नियमों द्वारा-

(क) आयोग के सदस्यों की संख्या, उसकी पदावधि और

उनकी सेवा शर्तें अवधारित कर सकेगा_ और

(ख) आयोग के कर्मचारीवृन्द के सदस्यों की संख्या और

उनकी सेवा की शर्तों के संबंध में उपबंध कर सकेगा,

(3) पद पर न रह जाने पर-

(क) संघ आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार के अधीन या

किसी राज्य की सरकार के अधीन नियोजन के लिए पात्र

नहीं होगा_

(ख) किसी राज्य आयोग का अध्यक्ष संघ आयोग के अध्यक्ष

या सदस्य या किसी दूसरे राज्य के आयोग के अध्यक्ष के

रुप में नियुक्त होने का पात्र होगा किन्तु भारत सरकार या

किसी राज्य की सरकार के अधीन किन्तु अन्य नियोजन

का पात्र नहीं होगा_