भाग 14 - अल्पसंख्यकों के संबंध्ति विशेष उपबंध - Page 283

264 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाघ्मय

भाग 14

अल्पसंख्यकों के संबंधित विशेष उपबंध

लोकसभा में 292. लोकसभा में-

अल्पसंख्यकों

(क) मुस्लिम समुदाय और अनुसूचित जातियों के लिए, के लिए स्थानों (ख) पहली अनुसूची के भाग I में तत्समय विनिर्दिष्ट प्रत्येक का आरक्षण राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए,

(ग) मद्रास और बम्बई के राज्यों में भारतीय ईसाई समुदाय के

लिए, संविधान के अनुच्छेद 67 के खंड (5) के उपखंड (ख)

में विहित मानक के अनुसार स्थानों का आरक्षण होगा। लोकसभा 293. आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो में आंग्ल वह लोकसभा में उस समुदाय के दो से अधिक सदस्य भारतीय समुदाय नामनिर्देशित कर सकेगा।

को प्रतिनिधित्व

राज्यों की 294. (क) पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट विधानसभाओं प्रत्येक राज्य की विधानसभा में मुस्लिम समुदाय, अनुसूचित में अल्पसंख्यकों जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए (असम के के लिए स्थानों स्वशासी जिलों में अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर) का आरक्षण और

(ख) मद्रास और बम्बई राज्यों की विधानसभाओं में भारतीय

ईसाई समुदाय के लिए।

स्थानों का आरक्षण इस संविधान के अनुच्छेद 149 के

खंड (3) में विहित मानकों के अनुसार होगा।

(2) असम राज्य की विधानसभा में स्वशासी निकायों के लिए

भी स्थानों का आरक्षण होगा।

(3) पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी