दूसरी अनुसूची अंडमान और निकोबार द्वीप समूह - Page 306

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भाग 4

दूसरी अनुसूची

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

[ अनुच्छेद 48(3), 62(6), 79, 104, 124(2), 135(3), 145(5), 163 और 197 ]

भाग 1

राष्ट्रपति और पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट राज्यों के

राज्यपालों के बारे में उपबंध

  1. राष्ट्रपति और पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट राज्यों के राज्यपालों

को प्रतिमास निम्नलिखित उपलब्धियों का संदाय किया जाएगा, अर्थात्-

राष्ट्रपति- 5,500 रु.

राज्यपाल- 4,500 रु.

  1. राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनकी पदावधि के दौरान प्रतिमास निम्नलिखित

भत्तों का संदाय किया जाएगा ताकि वे अपने-अपने पदों का निर्वाह सुविध

ाजनक ढंग से और गरिमा के साथ कर सकें, अर्थात्-

राष्ट्रपति- ............................ रु.

किसी राज्य का राज्यपाल-......... रु.

  1. राष्ट्रपति और राज्यपालों का यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल की नियुक्ति लेने

के लिए उनके द्वारा अपने परिवार के साथ यात्रा करने में तथा अपना और

अपने परिवार के समान को ले जाने में किये गए वास्तविक खर्च के समतुल्य

धनराशि संदत्त की जाएगी।

  1. राष्ट्रपति और प्रत्येक राज्यपाल अपनी-अपनी पदावधि में, किराये या भाड़े के

बिना, सरकारी निवास के तथा रेल, सैलूनों, नदी यान, विमान और अपने-अपने

उपयोग के लिए दी गई मोटरकारों का उपयोग करने के हकदार होंगे तथा उनके

रख-रखाव की बाबत उन पर व्यक्तिगत रुप से कोई भार नहीं पड़ेगा। 5. जब उपराष्ट्रपति या कोई अन्य व्यक्ति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कर रहा