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संघीय मौसम विज्ञान संगठन।
- संघ की संपत्ति और उससे राजस्व, किन्तु किसी राज्य में स्थित संपत्ति के
संबंध में, वहां तक के सिवाय जहां तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध करें,
उस राज्य के विधान के अधीन रहते हुए।
* 43. संघ के प्रयोजनों के लिए संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण जो उन सिद्धांतों
के विनियमन के विषय में सूची 3 के उपबंधों के अधीन होगा जिन पर संघ
के प्रयोजनों के लिए अर्जित और अधिगृहीत संपत्ति के लिए प्रतिकार अवधारित
किया जाएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक।
संघ के लोक ट्टण।
करेंसी विदेशी मुद्रा, सिक्का निर्माण और वैध निविदा
बैककारी
चैक, विनिमय पत्र, बचत-पत्र और वैसी ही अन्य लिखतें।
बीमा।
** 50. निगमों अर्थात् व्यापार निगमों का जिनके अंतर्गत बैंककारी बीमा और
वित्तीय निगम है, किन्तु सहकारी सोसायटी नहीं है, निगमन विनियमन और
परिसमापन।
- पेटेंट प्रतिलिप्यधिकार, आविष्कार, डिजाइन, व्यापार चिह्न और पथ्य वस्तु
चिह्न।
*** 52. उच्चतम न्यायालय का गठन, संगठन, अधिकारिता और शक्तियां और उससे
ली जाने वाली फीस।
- पहली अनुसूची के भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट रियायतों के सिवाय भारत राज्य
* समिति की राय है कि वे सिद्धांत जिन पर संपत्ति के अर्जन या अधिग्रहण के लिए प्रतिकर अदा किया जाता है, समवर्ती सूची की विषयवस्तु होनी चाहिए और यह प्रविष्टि तदनुसार पुररीक्षित कर दी गई है ** समिति की राय है कि ‘‘परिसंघीय न्यायपालिका’’ के प्रति निर्देश इस प्रविष्टि से लुप्त किया जाए और एक नई प्रविष्टि 35 समवर्ती सूची में इस प्रयोजन के लिए अंतःस्थापित कर दी गई है। क्योंकि संघ में समानान्तर न्यायपालिका नही होनी चाहिए। फिर भी समिति ने एक नया अनुच्छेद 219 अंतःस्थापित किया है जिसके द्वारा संसद को ब्रिटिश नार्थ अमेरिका ऐक्ट, 1867 की धारा (1) के अनुरूप संघ सूची में दिए गए विषयों की बाबत संसद द्वारा बनाई गई और वर्तमान विधियों के बेहतर *** समिति की राय है कि संसद द्वारा विधि राष्ट्रीय महत्व के घोषित प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारकों का प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने की शक्ति दी जाए। ही उल्लेख इस प्रविष्टि में हो न कि प्रत्येक प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक का।