320 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाघ्मय
कृषि भूमि से भिन्न सम्पत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क।
कृषि भूमि से भिन्न सम्पत्ति के संबंध में संपदा शुल्क।
रेल या वायुमार्ग द्वारा ले जायं जाने वाले माल या यात्रियों पर सीमा-कर। रेले
मार्गों और माल भाड़ों पर कर।
कृषि अन्य आय से भिन्न आय पर कर।
निर्यात युक्त सहित सीमा-शुल्क।
* 86. भारत में विनिर्मित या उत्पादित तंबाकु और अन्य माल पर उत्पादन शुल्क
जिसके अंतर्गत-
(क) मानवीय उपभोग के लिए एल्कोहली कर।
(ख) अफीम, भांग और अन्य नशीली औषधियां तथा नशीले पदार्थ नहीं हैं
गैर नशीली औषधियां, किन्तु ऐसी औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां हैं जिसमें
एल्कोहल या इस प्रविष्टि के उप पैरा (ख) का कोई पदार्थ अंतर्विष्ट है। 87. निगम कर।
- व्यष्टियों और कंपनियों की आस्तियों के जिनके अंतर्गत कृषि भूमि नहीं है,
पूंजी मूल्य पर कर, कंपनियों की पूंजी पर कर।
- इस सूची के विषयों में से किसी विषय से संबंधित विधियों के विरुद्ध
अपराध।
- इस सूची के विषयों में से किसी के संबंध में फीस, किन्तु इसके अंतर्गत किसी
न्यायालय में ली जाने वाली फीस नहीं है।
- कोई अन्य विषय जो सूची 2 या सूची 3 में प्रमाणित नहीं है और जिसके अंतर्गत
कोई ऐसा कर है जो उन सूचियों में से किसी सूची में उल्लिखित नहीं है।
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* . समिति की राय है कि इस प्रविष्टि के उपपैरा (ख) में शमिल ऐल्कोहल या कोई पदार्थ अंतर्विष्ट करने वाली औषधी और प्रसाधन निर्मितियों पर उत्पाद शुल्क संघ द्वारा उद्ग्रहणीय शुल्क के रूप में इस प्रविष्टि में शामिल किए जाने चाहिए क्योंकि उसका विचार है कि उत्पाद शुल्क की इकसार दरें फार्मास्ट्यूकल उद्योग के विकास की खातिर सभी राज्यों में इन मालों की बाबत नियत की जानी चाहिए। विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न दरों के उद्ग्रहण से उन पर देशों से आयातित माल के पक्ष में विभेद हो जाएगा जो भारतीय विनिर्माताओं के हितों के प्रतिकूल होगा जैसा कि औषधीय जांच समिति ने 1931 की अपनी रिपोर्ट में कहा था।