सातवीं अनुसूची (अनुच्छेद 217) सूची 1-संघ सूची - Page 340

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सूची 2

राज्य सूची

  1. लोक व्यवस्था (किन्तु इसके अंतर्गत सिविल शक्ति की सहायता के लिए नौसेना

या वायुसेना नहीं है), लोक व्यवस्था बनाये रखने के सम्बंध कारणों से निवारक

निरोध_ ऐसे निरोध वाले व्यक्ति।

  1. न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों का गठन और

संगठन_ और उनमें ली जाने वाली फीसें_

  1. इस सूची के विषयों में से किसी संबंध में उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी

न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियों, किराया और राजस्व न्यायालयों में

प्रक्रिया_

  1. पुलिस, जिसके अंतर्गत रेल और ग्राम पुलिस भी है।

  2. कारागार, सुधारालय, बाल सुधार गृह और उसी प्रकार की अन्य संस्थाएं, और

उनमें निरुद्ध व्यक्ति कारागारों और अन्य संस्थाओं के उपयोग के लिए अन्य

राज्यों से ठहराव।

  1. राज्य का लोक ट्टण।

  2. राज्य लोकसेवा और राज्य लोकसेवा आयोग।

  3. राज्य में निहित या उसके कब्जाधीन संकर्म, भूमि और भवन। * 9. उन सिद्धांतों के विनियमन के संबंध में जिन पर राज्य के प्रयोजनों के लिए

अर्जित या अधिग्रहीत संपत्ति के लिए प्रतिकर तय किया जाएगा-सूची 3 के

उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के प्रयोजनों के भिन्न प्रयोजनों के लिए भूमि

का अनिवार्य अर्जन।

** 10. पुस्तकालय, संग्रहालय तथा राज्य द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित वैसी ही अन्य

संस्थाएं।

*** 11. राज्य के विधानमंडल के और राज्य के राज्यपाल के राज्य के लिए राज्यपाल

**** . सूची 1 (संघ सूची) की प्रविष्टि 43 की पाद टिप्पणी देखिये।यदि अनुच्छेद 131 में दूसरे अनुकल्प का प्रयोग किया जए तो इस प्रविष्ट में ‘‘राज्य के राज्यपाल के’’ शब्दों के स्थान पर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के प्रयोजन के लिए पैनल बनाने के लिए शब्दों का प्रयोग करना होगा।