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नया अनुच्छेद 79-अ
हूँ :
कि संशोधन के संशोधन की सूची I (प्रथम सप्ताह) की संशोधन संख्या 1 में, नये अनुच्छेद 79-अ के प्रस्ताव के लिए अधोलिखित को प्रतिस्थापित किया जाय :-
संसदीय सचिवालय “79-अ(1) संसद के प्रत्येक सदन का अपना अलग सचिवालय स्टाफ होगाः
बशर्तें कि इस खण्ड में उक्त किसी बात का यह अर्थ न लगाया जाय कि वह संसद के दोनों सदनों में समान पदों को सृजन करने में निरोधक है।
(2) संसद कानून द्वारा संसद के किसी भी सदन में व्यक्तियों की नियुक्ति के संबंध में सचिवालयी स्टाफ की भर्ती और सेवा की शर्तों को नियमित कर सकती है।
(3) जब तक इस अनुच्छेद की धारा (2) के अन्तर्गत संसद द्वारा व्यवस्था नहीं की जाती, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति जैसी भी स्थिति हो, के साथ परामर्श करने के बाद लोकसभा या राज्यसभा के सचिवालयी स्टाफ में व्यक्तियों की भर्ती और उनकी नियुक्ति की शर्तों को नियमित करने वाले नियम बना सकता है और इस तरह बनाया गया कोई भी नियम इस धारा के अन्तर्गत बनाये गए कानून की व्यवस्था के अधीन प्रभावी होगा।
सदन ध्यान देगा कि यह एक नया अनुच्छेद है जिसे संविधान में सन्निविष्ट कराया जाना है। प्रारुपण समिति को इस तरह का अनुच्छेद सन्निविष्ट करने के लिए क्यों आवश्यकता महसूस हुई, इसका कारण अभी हाल में विभिन्न प्रांतों के विधानसभा अध्यक्षों द्वारा किए गए सम्मेलन में निहित है जिसमें यह कहा गया था कि इस तरह की व्यवस्था संविधान में की जानी चाहिए।
जैसा कि इस सदन में प्रत्येक व्यक्ति संभवतः जानता है कि यह एक कार्यकारी
* . सीएडी, खण्ड IX, 30 जुलाई 1949, पृष्ठ 2-3