724 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय
( i ) जहां इस तरह की संपत्ति विरासत में मिली है तो वह उस व्यक्ति को जाएगी जो भाग 7 के अनुसार उस व्यक्ति का उत्तराधिकारी है, जो उस संपत्ति का पूर्ण तया अधिकारी था और यदि वह अधिकारी बिना वसीयत के उस स्त्री के तुरंत बाद मर चुका हो।
( ii ) जहां ऐसी सीमित संपत्ति विभाजन द्वारा या किसी और तरीके से प्राप्त हुई हो जिसका प्रावधान न हो। तो यह उस व्यक्ति को हस्तांतरित होती जो यह कानून पारित न होने की स्थिति में अधिकृत हुआ होता।