726 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय
(2) उप-धारा ( i ) में उल्लेखित स्त्री उस सम्पत्ति पर लागू नहीं होंगे जो मृत्यु के समय उसके पास थी सीमित संपदा जिसे हिंदू स्त्री संपदा के नाम से जाना जाता है वह संपत्ति निम्न तरह से हस्तांतरित होगी-
( i ) जहां इस तरह की संपत्ति विरासत में मिली है तो वह
उस व्यक्ति को जाएगी जो भाग 7 के अनुसार उस
व्यक्ति का उत्तराधिकारी है जो उस संपत्ति का पूर्ण तया
अधिकारी था और यदि वह अधिकारी बिना वसीयत
के उस स्त्री के तुरंत बाद मर चुका हो।
( ii ) जहां ऐसी सीमित संपत्ति विभाजन द्वारा या किसी और
तरीके से प्राप्त हुई हो जिसका प्रावधान न हो, यदि ये
कानून लागू पास न हुआ हो तो वह उसे हस्तांतरित
होगी जो इसके लिए अधिकृत है।
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