742 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय
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103. बंधु जो उत्तराधिकारी हैंः आठवीं अनुसूची के वर्ग 1 व दो में दिए किसी प्राथमिक उत्तराधिकारी या गोत्रज के अभाव में मृतक के वह बंधु जो उससे पांच कोटी तक संबंधित हैं, इस भाग में तय नियमों के अनुसार उत्तराधिकार के अधिकारी हैं।
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104. गोत्रज व बंधुओं के बीच उत्तराधिकार का क्रमः गोत्रज या बंधु जैसा भी मामला हो,के बीच उत्तराधिकार का क्रम निम्न प्राथमिकता के नियमों के अनुसार निर्धरित किया जाएगा-
नियम 1- दो उत्तराधिकारियों में उसे जिसके पास बढ़ते क्रम की कम या कोई कोटी नहीं है, को प्राथमिकता दी जाएगी,
नियम 2- जहां बढ़ते क्रम की कोटी की संख्या समान हो या न हो प्राथकिता उसे मिलेगी जिसके पास बढ़ते क्रम की कम या कोई कोटी न हो।
नियम 3- जहां उतरते क्रम की कोटियों की संख्या समान हो अथवा न हो वे उत्तराधिकारी जो पुरुष वंशक्रम में हैं उनको स्त्री वंशक्रम के बजाए प्राथकिता दी जाएगी, प्रथम दृष्टया, निर्वसीयती से उत्तराधिकारी तक गिना जाने पर उत्तराधिकारियों में फर्क किया जा सके।
नियम 4- जहां दो रेखाओं में फर्क न किया जा सके तो स्त्री उत्तराधिकारियों पर पुरुष उत्तराधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
नियम 5- जहां इन नियमों के तहत किसी उत्तराधिकारी को प्राथमिकता प्राप्त न हो तो सभी को समान माना जाएगा।
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