782 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय
(घ) इस भाग के प्रावधान के अनुसार उन लोगों की संख्या
जिन्हें भरण-पोषण दिया जाना है।
(2) इस भाग के तहत यदि कोई आश्रित हो जिसे भरण-पोषण दिया जाना है, तो उसकी राशि निश्चित करने के लिए निम्न बातों को धयान में रख जाएगा- (क) मृतक के सभी कर्ज चुकाने के बाद बची कुल जागीर_
(ख) अगर मृतक ने एक वसीयत द्वारा आश्रित के लिए कोई व्यवस्था का प्रावधान
रखा हो_
(ग) मृतक व आश्रितों की स्थिति व स्तर_
(घ) दोनों के बीच संबंध की कोटी_
(घ) आश्रितों की न्यायोचित मांग_
(च) आश्रितों व मृतक के बीच पूर्व रिश्ते_
(छ) उस पुरुष या स्त्री की संपत्ति, अथवा उस संपत्ति से प्राप्त अन्य आय, अथवा
उनकी अपनी कमाई, अथवा अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आय_ (ज) इस भाग के प्रावधान के अनुसार भरण-पोषण के लिए निश्चित आश्रितों की
संख्या_
झ) विधवा के मामले में उसका आचरण।
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