786 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय
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137. जहां कोई अन्य व्यक्ति भरण-पोषण के लिए हकदार हो वहां हस्तांतरणः यदि किसी संपत्ति से भरण पोषण प्राप्ति के लिए किसी तीसरे व्यक्ति को अधिकार हो और वह संपत्ति अथवा संपत्ति के किसी भाग को हस्तांतरित किया गया हो और भरण-पोषण पाने का अधिकार उस व्यक्ति के खिलाफ जा सकता हो और यदि उस व्यक्ति के पास ऐसे किसी अधिकार होने की सूचना है, ऐसे मामले में संपत्ति के खिलाफ उस अधिकार को उस सीमा तक प्रयोग किया जा सकता है जिस सीमा तक यदि ये संहिता प्रभावी न हुई होती तो लागू होता।
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