धारा 4-(संहिता का अध्यारोही प्रभाव) - Page 598

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धारा 4 के स्थान पर :

‘‘4. संहिता के अध्यारोही प्रभाव-इस संहिता में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवायः-

(क) हिंदू कानून के किसी भी शास्त्र, नियम या व्याख्यान अथवा किसी भी रीति-रिवाज या प्रथा जो इस संहिता के लागू होने से तत्काल पूर्व प्रचलित होगी, वे सब इस संहिता में चर्चित मामलों के संबंध में प्रभावहीन हो जायेंगे; तथा

(ख) इस संहिता के प्रारंभ से, तत्काल पूर्व प्रचलित कोई भी अन्य कानून, जहाँ तक इस संहिता में की गई किसी भी व्यवस्था से असंगत होगा, वह प्रभावहीन हो जायेगा।’’

प्रस्ताव पारित हुआ। माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न है :

‘‘कि धारा 4, यथा संशोधित, विधेयक का भाग बन गई है।’’

प्रस्ताव पारित किया गया।

धारा 4, यथा संशोधित, विधेयक में सम्मिलित की गई।

माननीय उपाध्यक्ष : अब सदन अन्य विधायी कार्यों पर कार्यवाई करेगा।

पण्डित मैत्रा (पश्चिम बंगाल) : अन्य धाराओं के बारे में क्या किया जाना है?

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माननीय उपाध्यक्ष : अन्य कार्य आदेश पत्र में दिए गए हैं। उनके निपटान के पश्चात्, इसे लिया जायेगा।