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डॉ. अम्बेडकर द्वारा मंत्रिमंडल से अपने त्याग-पत्र के स्पष्टीकरण स्वरूप संसद में दिया गया।
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नई दिल्ली
10 अक्तूबर, 1951
महाराष्ट्र सरकार द्वारा बम्बई उच्च न्यायालय से प्राप्त, डॉ. अम्बेडकर के कागजातों में मिले जिसे डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रेस में जारी किया गया था, उस प्रति का पुनः प्रकाशन किया गया। अध्यक्ष द्वारा लोक सभा में डॉ. अम्बेडकर को अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई थी। इसलिए, उन्होंने सदन का परित्याग कर दिया था, और अपने वक्तव्य की प्रतियाँ संसद के सदस्यों और प्रेस में वितरित कर दी थीं।
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