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उन विशिष्ट शहरों में रहने वाले सभी स्नातकों की कुल संख्या का निर्धारण करना संभव नहीं हो। परिणामस्वरूप, मैंने संशोधन स्वीकार कर लिया था ताकि बंबई, पूरा और अहमदाबाद के बीच समान रूप से एक-एक सीट वितरित की जा सके, और मैंने यही बात शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की बाबत भी की है।
प्रस्ताव अंगीकृत किया गया।
माननीय उपाध्यक्ष : बंबई शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित राष्ट्रपति का आदेश संशोधन की सीमा तक परिवर्तित होता है जो सदन द्वारा स्वीकार किया गया है।
ऐसा ही बंबई स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की बाबत राष्ट्रपति का आदेश उस संशोधन की सीमा तक परिवर्तित होता है जो सदन द्वारा स्वीकार किया गया है।
डॉ. अम्बेडकर : मैं श्री देवगिरीकर और अन्यों के संशोधनों को स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप सूची सं. 2 बंबई आदेश (परिषद) में अपने संशोधन सं. 2 के भाग (1) से (6) को सदन की इजाजत से वापिस लेने का अनुरोध करता हूँ।
संशोधन के भाग (1) से (6) इजाजत लेकर वापिस लिए गए।
* माननीय उपाध्यक्ष : राष्ट्रपति का आदेश श्री देवगिरीकर के संशोधन द्वारा प्रभावित परिवर्तन के अतिरिक्त इस संशोधन की सीमा तक परिवर्तित हो जाता है।
प्रश्न है :-
कि 20 सितंबर, 1951 को पटल पर रखे गए परिषद निर्वाचन क्षेत्र (मद्रास) परिसीमन आदेश, 1951 में निम्नलिखित उपांतर किया जाए, अर्थात् :-
(1) कि पृष्ठ 1 पर तालिका में 1 में ‘‘स्नातक निर्वाचन क्षेत्र’’ शीर्षक के ‘‘मद्रास नगर और चिंगलपुट’’ शब्दों के स्थान पर ‘‘मद्रास चिंगलपुट’’ शब्द रखे जाएं।
(2) कि पृष्ठ 2 पर तालिका में स्तंभ 1 में अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र’’ शीर्षक के नीचे ‘‘मद्रास दक्षिणी (अध्यापक)’’ प्रविष्टि के सामने स्तंभ में ‘‘मद्रास नगर और चिंगलपुट’’ शब्द रखे जाएं।
प्रस्ताव अंगीकृत किया गया।
डॉ. अम्बेडकर : महोदय, मैं केशवराव द्वारा प्रस्तावित सूची सं. 2 (मद्रास परिषद आदेश) पर संशोधन सं. 2 स्वीकार करता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न है :-
* संसदीय वाद-विवाद, जिल्द-16, भाग- II, 11 अक्तूबर, 1951, पृ. 4624