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इस संशोधन द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था के पक्ष में है।
माननीय उपाध्यक्ष : उसने केवल यही किया है। बिहार में स्नातक के लिए संपूर्ण
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राज्य को एकल निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाने के बजाए, इस संशोधन के अधीन इसे अब चार निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।
डॉ. अम्बेडकर : स्नातक और शिक्षक दोनों के लिए।
माननीय उपाध्यक्ष : राष्ट्रपति के आदेश में केवल स्नातक का उल्लेख है।
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डॉ. अम्बेडकर : यदि आप कृपया सूची 4, बिहार को पढ़े़ तो आप देखेंगे...।
माननीय उपाध्यक्ष : मैं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र को बाद में रख रहा हूँ। माननीय
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सदस्य राज्य परिषद निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश को निर्दिष्ट करेंगे। तालिका में, बिहार, स्नातक सबसे पहली प्रविष्टि है। संशोधन निम्नलिखित है। द्वितीय स्तंभ में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के रूप में ‘‘संपूर्ण राज्य’’ के स्थान पर माननीय सदस्य ने अपने इस संशोधन का नोटिस दिया है कि निर्वाचन के प्रयोजनार्थ संपूर्ण राज्य को चार उपखंडों (उप डिवीजनों) में विभाजित किया जा सकता है। मैं उसे भी सदन में रखूंगा और इसके बाद शिक्षकों पर आऊंगा।
माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है :-
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कि 20 सितंबर, 1951 को पटल पर रखे गए परिषद निर्वाचन क्षेत्र (बिहार) परिसीमन आदेश, 1951 में निम्नलिखित उपांतर किए जाएं; अर्थात् :-
- कि तालिका में स्तंभ 1 में ‘‘बिहार (स्नातक)’’ प्रविष्टि के स्थान पर और
कॉलम 2 और 3 में उसके सामने आने वाली सभी प्रविष्टियाँ निम्नलिखित
रूप में रखी जाएंगी, अर्थात् :-
1 2 3
पटना डिवीजन (स्नातक) पटना डिवीजन 2
तिरहुत डिवीजन (स्नातक) तिरहुत डिवीजन 2
भागलपुर डिवीजन (स्नातक) भागलपुर डिवीजन 1
छोटा नागपुर डिवीजन (स्नातक) छोटा नागपुर डिवीजन 1
- कि तालिका में ‘‘शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र’’ शीर्षक के नीचे 1, 2 और 3 की
सभी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए, अर्थात् :-