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‘‘अम्बेडकर, मेहता ने चुनाव याचिका दायर की
नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1952
भूतपूर्व कानून मंत्री डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, और समाजवादी नेता श्री अशोक मेहता ने बम्बई शहर उत्तरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव रद्द तथा गैर कानूनी घोषित करने के लिए प्रमुख चुनाव आयुक्त के समक्ष संयुक्त चुनाव याचिका दायर की।
इस दोहरी सदस्यता वाले निर्वाचन-क्षेत्र को एक कड़े मुकाबले वाला क्षेत्र माना जाता था जिसमें साम्यवादी नेता श्री एस.ए. डांगे, सहित आठ प्रत्याशियों ने भाग लिया था।
कांग्रेस प्रत्याशी श्री वी.बी. गाँधी और एन.एस. कजरोलकर (अनुसूचित जाति) इस चुनाव में निर्वाचित हुए।
चुनाव याचिका में ऐसे अनेक आधारों का उल्लेख किया गया जिसके आधार पर वे चुनाव को अमान्य घोषित करवाना चाहते हैं - पी.टी.आई।’’ ख्1,
‘‘डॉ. अम्बेडकर ने 21 अप्रैल, 1952 को चुनाव आयोग में याचिका
दायर की।’’
जन-प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 प्रस्तुत करने के मामले में
चुनाव आयोग नई दिल्ली के समक्ष
3 जनवरी, 1952 को बम्बई शहर उत्तरी निर्वाचन-क्षेत्र से हुए लोकसभा के चुनाव को रद्द करने के लिए धारा 81 के अन्तर्गत चुनाव आयोग के समक्ष चुनाव याचिका
- दिनांक 25 अप्रैल, 1952 का द नेशनल स्टैंडर्ड।