65. बहिष्कृत हितकारिणी सभा - Page 253

234 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय

(4) सभा के सामान्य या विशिष्ट प्रयोजनों के लिए ऐसी शर्त या शर्तों पर दान

या संपिŸा स्वीकार करना जो सभा के लक्ष्यों या उद्देश्यों के अनुरूप हो।

(5) किसी समिति या संघ के साथ समायोजित होना या अपने साथ निगमित

होना जिसके उदेश्य और लक्ष्य सभा के उदेश्यों एवं लक्ष्यों के अनुरूप हो।

VI. सभा के शासन का संचालनः-

( i ) न्यासी बोर्ड

( ii ) प्रबंध् परिषद्

( iii ) नियंत्रण बोर्ड

द्वारा किया जाएगा जिनकी नियुक्ति सभा के नियमानुसार होगी।

VII. न्यासी बोर्ड, प्रबंध परिषद् और नियंत्रण बोर्ड की किसी भी बैठक के लिए गणपूर्ति (कोरम) क्रमशः 10.7 और 15 उन निकायों के सदस्यों की होगी। किसी स्थगित बैठक के लिए कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

VIII न्यासी बोर्ड, प्रबंध परिषद् और नियंत्रण बोर्ड का कोई भी न्यासी बोर्ड, प्रबंध परिषद और नियंत्रण बोर्ड सदस्य के कारण सभा की संपिŸायों और निधियों से धन संबंधी लाभ लेने का हकदार नहीं होगा।

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  1. 18 वर्ष से अधिक आयु वाला कोई भी पुरूष या महिला, सभी सदस्यता ले सकते हैं।

  2. सभा का सदस्य बनने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध आवेदन-पत्र पर आवेदन कर सकता है।

  3. प्रबंध परिषद् के पास सदस्यता के लिए किसी भी आवेदन-पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत करने की शक्ति होगी।

  4. सभा की साधारण सभा को सभा के किसी भी सदस्य को उसके घोर कदाचार द्वारा सभी के हितों को संकटापन्न स्थिति में डालने पर, बैठक में उपस्थित तीन-चौथाई सदस्यों के मतों से बर्खास्त करने की शक्ति होगी।

  5. सभा के सदस्यों का वर्गीकरण निम्न प्रकार होगाः