65. बहिष्कृत हितकारिणी सभा - Page 254

235

( i ) संरक्षकः वे जो 3000/- रुपये या इससे अधिक की राशि एक

मुश्त या ऐसी उपयुक्त किस्तों में अदा करें, जिसका अनुमोदन प्रबंध

परिषद् द्वारा किया जाए।

( ii ) समर्थकः वे जो 2000/- रुपये या इससे अधिक राशि एक मुश्त

या उपयुक्त किस्तों में अदा करें जिसका अनुमोदन प्रबंध परिषद् द्व

ारा किया जाए।

(iii) सहयोगीः वे जो 1000/- रुपये या इससे अधिक को राशि एक

मुश्त या उपयुक्त किस्तों में अदा करें जिसका अनुमोदन प्रबंध परिषद्

द्वारा किया जाएगा।

( iv ) आजीवन सदस्यः वे जो 500/- रुपये या इससे अधिक की राशि

एक मुश्त या ऐसी उपयुक्त किस्तों में अदा करें जिसका अनुमोदन

प्रबंध परिषद् द्वारा किया जाए।

( v ) सह-सदस्यः वे जो 200/- रुपये या इससे अधिक की राशि एक

मुश्त या ऐसी उपयुक्त किस्तों में अदा करें जिसका अनुमोदन प्रबंध

परिषद् द्वारा किया जाए।

( vi ) साधारण सदस्यः ये निम्न वर्गों के होंगेः

कः वे जो 25/- रुपये प्रतिवर्ष अदा करें।

खः वे जो 10/- रुपये प्रतिवर्ष अदा करें।

गः वे जो 5/- रुपये प्रतिवर्ष अदा करें।

घः वे जो 3/- रुपये प्रतिवर्ष अदा करें।

ड.ः वे जो 1/- रुपये प्रतिवर्ष अदा करें।

U;klh cksM Col2
;k ksM
  1. सभा के 16 न्यासी जीवनपर्यंत होंगे जिनमें सभा की समस्त अचल और चल संपिŸा के साथ-साथ किसी भी रूप में सभा की समस्त निधियां निहित होंगी। इन 16 न्यासियों में से कम से कम 4 बंबई के निवासी होंगे। पहली बार सभा के सदस्यों की साधारण सभा न्यासी बोर्ड के सदस्यों को निर्वाचित करेगी। मृत्यु, पद-त्याग असमर्थता या विदेश निवास के कारण हुई कोई रिक्ति, घटना होने के 6 माह के भीतर, उस प्रयोजन के लिए एकत्र सभा के सदस्यों की साधारण सभा के तीन-चौथाई मतों से भरी जाएगी।