65. बहिष्कृत हितकारिणी सभा - Page 259

240 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय सभापति

  1. सभापतिः

(क) परिषद् की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा और मत बराबर होने पर उस

का निर्णायक मत होगा जो सदस्य होने के नाते उसके मत के अलावा होगाः

परंतु यह कि सभापति की अनुपस्थिति में पीठासीन होने के लिए निर्वाचित

परिषद् का सदस्य अध्यक्षता करेगा और परिषद् की बैठक के संचालन से

संबंधित सभापति की शक्तियों का उपयोग करेगा।

(ख) परिषद् की बैठक में सभी आदेशों और क्रियाविधियों के संबंध में निर्णय लेगा

और उसका निर्णय अंतिम होगा।

(ग) सभी वाऊचरों पर हस्ताक्षर करेगा।

(घ) सभा का समस्त विदेशी पत्र व्यवहार करेगा।

(ड.) परिषद् का साधारण और विशेष बैठकों में किए गए कार्यों के कार्यवृŸा की

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सूचना देगा। प्रधान सचिव

  1. प्रधान सचिवः

(क( i )। सभा के सभी अभिलेखों के लिए जिम्मेवार होगा और उनका प्रभारी होगा।

(ख) सभा के नियमानुसार, जब कभी आवश्यक होगा, परिषद् न्यासी बोर्ड और

नियंत्रण बोर्ड की सभी बैठकें आयोजित करेगा और उन बैठकों की कार्यवाही

के कार्यावृŸा रिकॉर्ड करेगा।

(ग) सभा की संस्थाओं और शाखाओं के प्रमुखों से लेखाओं का मासिक विवरण

और अन्य रिपोर्टें मंगाएगा और उनकी बैठकों की कार्यवाही के कार्यवृŸा रिकॉर्ड

करेगा।

(घ) सभा का गृह पत्र-व्यवहार करेगा।

(ड.) सभा के सदस्यों का उनके ठीक पतों सहित उचित रजिस्टर का रख-रखाव

करेगा।

(च) सभा की साधारण बैठक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।