65. बहिष्कृत हितकारिणी सभा - Page 258

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  1. परिषद् की साधारण बैठक का आयोजन प्रत्येक माह की 15 को या उसके आसपास किया जाएगा।

  2. गणपूर्ति (कोरम) के अभाव से स्थगित कोई भी साधारण बैठक पांच दिन का स्पष्ट नोटिस देकर ऐसे दिन पर पुनः बुलाई जा सकती है जिसे कि सभापति या उनकी अनुपस्थित में प्रधान सचिव तय करेंगे।

  3. परिषद् की साधारण बैठक बुलाने के लिए सात दिन का स्पष्ट नोटिस देना आवश्यक है और उसके साथ कार्यसूची अवश्य परिचालित की जानी चाहिए।

  4. परिषद् की साधारण बैठक निम्नलिखित रूप में कार्य करेगीः

(क) पिछली बैठक के कार्यवृŸा को पढ़ना।

(ख) सभा की संस्थाओं, शाखाओं से प्राप्त लेखाओं के मासिक विवरणों, रिपोर्टों

और गतिविधियों को पारित करना।

(ग) सचिवों द्वारा प्रस्तुत किए गए पत्रों, प्रस्तावों और अन्य पत्र-व्यवहारों को

निपटाना।

(घ) सभा के सामान्य प्रशासन और संपदा से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेना।

(ड.) बिलों और किए गए व्यय को पारित करना।

(च) सभापति की अनुमति से अन्य कोई कार्य करना।

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  1. सभापति या सचिव तीन दिन के नोटिस पर परिषद् की विशेष बैठक बुला

सकता है।

  1. परिषद् के कोई भी चार सदस्य परिषद् की विशेष बैठक बुलाने के लिए प्रधान

सचिव को लिखित मांग भेज सकते हैं, जिसे वह मांग प्राप्त होने के दस दिन

के भीतर बुलाएगा।

  1. मांग में इसके प्रयोजन का विशेष रूप से उल्लेख होगा जिसे बैठक के नोटिस

के साथ पारिचालित किया जाएगा।

  1. परिषद् की विशेष बैठकों में गणपूर्ति (कोरम) का वही नियम लागू होगा जो

साधारण बैठक में लागू होता है।