65. बहिष्कृत हितकारिणी सभा - Page 261

242 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय

गंभीर नियम-भंग के मामले में अध्यक्ष या कोई उपाध्यक्ष परिषद् के सभापति

को बुलाकर उचित स्पष्टीकरण की मांग कर सकता है।

  1. सभा का अध्यक्ष, स्वप्रेरणा से या सभा के 10 सदस्यों को लिखित मांग पर

सचिव को नियंत्रण बोर्ड की बैठक बुलाने के लिए कह सकता है। इस बारे

में अध्यक्ष की सूचना-प्राप्ति के डेढ़ महीने के भीतर सचिव को बैठक बुलानी

होगी। प्रबंध परिषद् प्रश्नगत विषय पर नियंत्रण बोर्ड के संकल्प से आबद्ध

होगी। यदि बैठक में उपस्थित सदस्यों की दो-तिहाई बहुमत से पास हो

जाता है।

  1. नियंत्रण बोर्ड की प्रत्येक बैठक के लिए एक माह का पूर्व नोटिस होगा।

  2. सभा का अध्यक्ष नियंत्रण बोर्ड की प्रत्येक बैठक में अध्यक्षता करेगा। उसकी

अनुपस्थिति में, बैठक में उपस्थित कोई भी उपाध्यक्ष अध्यक्षता करने के लिए

निर्वाचित किया जा सकता है।

  1. नियंत्रण बोर्ड की सभी बैठकों में बहुमत अभिभावी होगा, उस समय को छोड़

जब इन नियमों में अन्यथा उपबंधित हो।

  1. प्रधान सचिव नियंत्रण बोर्ड का पदेन सचिव होगा और बोर्ड को कार्यवाही के

कार्यवृŸा को रिकार्ड करने के लिए उŸारदायी होगा, जिसे बैठक भंग होने से

पूर्व तैयार करके अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

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  1. सभा के सदस्यों की साधारण सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में

आयोजित की जाएगी।

  1. सभा का शासकीय वर्ष 31 दिसंबर को समाप्त होगा और वार्षिक आम सभा

पूर्व शासकीय वर्ष समाप्त होने के दो माह के भीतर प्रत्येक वर्ष आयोजित

की जाएगी।

  1. केवल वही सदस्य मत देने के हकदार होंगे जिन्होंने अपना अभिदान अदा

कर दिया हो।

  1. सभा के सदस्यों की साधारण सभा की बैठक के लिए एक माह का पूर्व

नोटिस आवश्यक है।