318 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय
के सदस्यों द्वारा किया जाएगा।
(5) सलाहकार परिषद् के प्रथम सदस्यों को अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा।
(6) सलाहकार परिषद् की बैठक अध्यक्ष द्वारा जब कभी अपेक्षित हो, बुलाई
जाएगी।
(7) कार्य सूची अध्यक्ष द्वारा तैयार की जाएगी।
(8) अध्यक्ष द्वारा अनुमति दिए जाने पर कोई भी सदस्य कार्यसूची के बाहर मामला
उठा और प्रश्न पूछ सकता है।
(9) सलाहकार परिषद् के संकल्प केवल सिफारिशी होंगे। XII साधारण परिषद्
(1) महासभा की साधारण परिषद् होगी। प्रत्येक सदस्य साधारण परिषद् का
सदस्य होने का हकदार होगा। यह प्रत्येक दो वर्ष बाद आयोजित होगी और
अध्यक्ष समिति द्वारा किए गए कार्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक व्यक्ति
जो सदस्य है लेकिन जो परिवीक्षाधीन नहीं है समिति की साधारण बैठक में
उपस्थित होने का हकदार होगा।
(2) साधारण परिषद् को बैठक में उपस्थित सदस्यों के तीन-चौथाई बहुमत द्वारा
अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति होगी यदि अध्यक्ष न्यायालय द्वारा
गबन या कदाचार के आधार पर दोषी पाया गया है।
| Bu | ds fu | ;eksa e | sa l | a'k | ksèk | u |
|---|
(1) महासभा के गठन में संशोधन निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने पर किया जा
सकता हैः-
(क) कि प्रस्ताव सलाहकार परिषद् के दो-तिहाई बहुमत द्वारा अनुमोदित
है।
(ख) प्रस्तावित संशोधन का पाठ सदस्यों को बैठक में बुलाने की सूचना के
साथ परिचालित किया गया है।
(ग) सूचना की कालावधि तीन माह से कम नहीं है।