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अध्यक्षः
(1) महासभा का एक अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष की पदावधि आजीवन होगी। (2) महासभा के प्रथम अध्यक्ष डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर, एम.ए., पीएच.डी.,
डी.एससी., बैरिस्टर-एट-लॉ होंगे।
(3) अध्यक्ष एक कोषाध्यक्ष और सचिव नियुक्त करेगा। उसे उनकी पदावधि निर्धारित
करने का अधिकार होगा।
(4) अध्यक्ष की शक्तियां होंगीः-
(I) महासभा के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए ऐसे कार्यालय खोलना जो
आवश्यक हों;
(II) उनमें ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करना जिन्हें वह ठीक समझता हो; और (III) महासभा के प्रशासन को चलाने वाले व्यक्तियों को उनके दायित्व और कार्य
सौंपना।
(5) अध्यक्ष को महासभा का कार्य करने के लिए भारत के विभिन्न स्थानों पर केंद्र
खोलने और उनमें कार्यकर्ता और पदाधिकारी नियुक्त करने की शक्ति होगी।
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(1) सचिव का कार्य महासभा की ओर से पत्राचार करना होगा। (2) कोषाध्यक्ष का कार्य महासभा के लेखाओं का रख-रखाव करना होगा। (X) महासभा का समस्त धन बैंक में जमा रखा जाएगा। महासभा के प्रयोजनार्थ
धन का आहरण अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। प्रबंधन
(1) महासभा के कार्यों का प्रबंधन अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।
(2) सभी कार्यपालक शक्तियां अध्यक्ष में निहित होंगी।
(3) अध्यक्ष को अपने दायित्वों का पालन करने में सहायता करने के लिए सलाहकार
परिषद् का गठन किया जाएगा।
(4) सलाहकार परिषद् में दस सदस्य होंगे। प्रत्येक 5वें वर्ष इनका चुनाव महासभा