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परिशिष्ट- I
नाम
अनुच्छेद- I
(क) संगठन का नाम ‘‘अखिलभारतीय अनुसूचित जाति छात्र परिसंघ’’ होगा। (ख) संगठन का संक्षिप्त नाम ‘‘अ.भा.अनु.जा.छा.प.’’ होगा।
(ग) सभी शाखा संगठन अमुक नामित ‘‘अनुसूचित जाति छात्र संगठन’’ होने
चाहिए। अनुच्छेद- II
अ.भा.अनु.जा.छा.प. का मुख्यालय प्रधान सचिव के सामीष्य में होगा। लक्ष्य और उद्देश्य
अनुच्छेद- III
अ.भा.अनु.ज.छा.प. के क्रियाकलाप निम्न उद्देश्य से नियंत्रित होंगेः- (क) भारत के अनुसूचित जाति छात्रों को संहत निकाय के रूप में संगठित करना। (ख) उनमें सामूहिक जीवन का विकास करना और उन सभी क्रिया-कलापों और
आश्वासनों को त्यागना जो उनमें जातीय चेतना को महत्व देते हैं। (ग) भारत के अनुसूचित जाति छात्रों के हितों की सुरक्षा करना। (घ) नैतिक और बौद्धिक शिक्षा को प्रोत्साहित करके और वर्तमान की सांस्कृतिक
और राजनीतिक आंदोलन के साथ उन्हें जोड़कर उनमें सांस्कृतिक वातावरण
पैदा करना।
(ड.) व्यायाम को प्रोत्साहित करना ताकि अनुसूचित जातियों के छात्रों के स्वास्थ्य
और डील-डौल में सुधार हो सके।
(च) अनुसूचित जातियों के लोगों के हितों की सुरक्षा करना।
(छ) अनुसूचित जातियों के लोगों और देश के कल्याण के लिए अनुसूचित जाति
छात्रों के क्रियाकलापों का समन्वय करना।