73. परिशिष्ट-I अखिल भारतीय अनुसूचित जाति छात्र परिसंघ का गठन - Page 341

322 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय

(ज) अनुसूचित जातियों के आंदोलन के पक्ष में लोकमत बनाना।

(झ) कार्य समिति के अनुमोदन के अधीन ऐसे सभी विषयों का जिम्मा लेना जो

अनुसूचित जातियों के छात्रों के रोजमर्रा के जीवन से उपयुक्त रूप से जुड़े

हों।

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अनुच्छेद- IV

अ.भा.अनु.जा.छा.प. से गठित होगाः

(क) अ.भा.अनु.जा.छा.प. का वार्षिक और विशेष अधिवेशन।

(ख) अ.भा.अनु.जा.छा.प. की परिषद्।

(ग) अ.भा.अनु.जा.छा.प. की कार्य समिति।

(घ) अ.भा.अनु.जा.छा.प. से संबद्ध प्रांतीय अनुसूचित जाति छात्र परिसंघ। (ड़) अ.भा.अनु.जा.छा.प. से संबद्ध भारतीय देशी राज्य अनुसूचित जाति छात्र

परिसंघ।

(च) प्रांतीय या भारतीय देशी राज्य अनुसूचित जाति छात्र परिसंघ से यथा स्थिति,

संबद्ध शाखा संगठन।

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अनुच्छेद- V

(क) प्रत्येक अनुसूचित जाति छात्र अ.भा.अनु.जा.छा.प. का सदस्य स्वीकार किया

जाएगा।

( i ) जो अपेक्षित सदस्यता शुल्क अदा करेगा/करेगी और अ.भा.अनु.जा.छा.प. से

संबद्ध किसी भी शाखा संगठन का/की सदस्य बन जाएगा/जाएगी।

( ii ) जिसने 12 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और वह मिडिल स्कूल पढ़ रहा/

रही है।

( iii ) जो लिखित घोषित करेगा/करेगी कि वह अ.भा.अनु.जा.छा.प. के लक्ष्यों

और उद्देश्यों में विश्वास करता/करती है और उसके नियमों और विनियमों

का पालन करेगा/करेगी।