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284 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय

4. ब्रिटिश भारत में तीर्थ यात्री।

5. शिक्षाः µ किन्तु

(क) इसमें निम्नलिखित विषय शामिल नहीं होंगे, अर्थात्

(1) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्विद्यालय तथा ऐसे अन्य विश्वविद्यालय जो ऐसे नियमों के लागू होने के बाद बनाए गए हैं, जिन्हें गवर्नर जनरल इन काउंसिल द्वारा केन्द्रीय विषय घोषित किया गया है और (2) महामहिम की सेना अथवा अन्य सरकारी कर्मचारियों अथवा कर्मचारियों के ऐसे सदस्यों के बच्चों के लाभ के लिए गवर्नर जनरल इन काउंसिल द्वारा बनाए गए चीफ्स कालेजों तथा ऐसे अन्य संस्थान/और

(ख) भारतीय विधान-मंडल द्वारा विधान बनाने के अधीन निम्नलिखित विषयःµ

(i) इन नियमों के लागू किए जाने के बाद गठित विश्वविद्यालयों के

प्रतिष्ठान का नियंत्रण संविधानों और कार्यकलापों का नियम,

(ii) जिस प्रांत में विश्वविद्यालय स्थित है उस प्रांत से बाहर विश्वविद्यालय

क्षेत्राधिकार की परिभाषा, और

(iii) इन नियमों में लागू किए जाने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के

लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय और बंगाल प्रेसीडेंसी में माध्यमिक शिक्षा

के नियंत्रण और संगठन।

6. लोक निर्माण कार्यःµ इसके अंतर्गत निम्नलिखित मदें शामिल की गई हैंःµ

(क) प्रांत के प्रशासन के संबंध में किसी भी प्रयोजन के उपयोग किए गए

अथवा उपभोग में आए नए प्रांतीय भवनों का निर्माण और उनका रख-रखाव

और प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम (ऐंशियंट मान्यूमेंट्स प्रिजरवेशन

एक्ट), 1904 की धारा 2( I) में परिभाषित स्मारकों को छोड़कर अन्य

ऐतिहासिक स्मारकों की देखभाल जो कुछ समय के लिए उस अधिनियम

की धारा 3( I ) के अधीन संरक्षित स्मारक घोषित किए गए हैं बशर्तें कि

गवर्नर जनरल इन काउंसिल भारत के गजट में अधिसूचना जारी कर ऐसे

स्मारकों को इस उपबंध से अलग न कर दे।

(ख) सड़कों, पुलों, नौकाघाटों, सुरंगों, रज्जुमार्गों, सेतु तथा गवर्नर जनरल इन

काउंसिल द्वारा सैनिक महत्त्व के घोषित संचार माध्यमों को छोड़कर अन्य

संचार माध्यमों पर नियंत्रण, उनका निर्माण तथा रख-रखाव तथा उन पर

विशेष व्यय जैसा कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल निर्धारित करे।