परिवर्तन का स्वरूप
(ग) नगर पालिका के क्षेत्रों में ट्रामवेज, और
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(घ) प्रांतीय विधान-मंडल द्वारा किए गए प्रावधानों से लाइट तथा फीडर रेलवे
और एक्स्ट्रा म्यूनिसिपल ट्रामवेज का निर्माण तथा प्रबंधन एवं रख-रखाव,
भारतीय विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधान के अध्यधीन ऐसी रेलवे अथवा
ट्रामवे जो मुख्य लाइन के साथ भौतिक रूप से जुड़ी हुई है अथवा मुख्य
लाइन के साथ-साथ उसी समान गेज पर बनाई गई है।
(7) जल आपूर्तिःµ सिंचाई और नहरें, जल निकासी तथा तटबंध जलागार और पनबिजली_ भारतीय विधान-मंडल द्वारा बनाए गए विधान के अध्यधीन अंतःप्रांतीय मामलों से संबंधित मामले तथा एक प्रांत के दूसरे राज्य से संबंधित मामलों को प्रभावित करने वाले मामले।
(8) भू-राजस्व प्रशासनःµ जैसा कि निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत वर्णित किए गए हैंःµ
(क) भू-राजस्व का निर्धारण और संग्रह।
(ख) भूमि अभिलेखों, राजस्व के प्रयोजनों के लिए सर्वेक्षण, अधिकार के
अभिलेखों का रख-रखाव।
(ग) भूमि-राजस्व, जमींदारों और काश्तकारों के संबंध, लगान की उगाही संबंधी
कानून।
(घ) प्रतिपालक भारग्रस्त तथा कुर्क परिसंपत्तियों के अधिकरण/न्यायालय।
(घ) भूमि सुधार और कृषि ऋण।
(च) सम्राट की भूमि का उपनिवेशीकरण तथा निपटान और भू-राजस्व का
हस्तांतरण, और
(छ) सरकारी परिसम्पत्तियों का प्रबंध।
(9) अकाल सहायता।
(10) कृषिःµ अनुसंधान संस्थान, प्रायोगिक और प्रदर्शन कार्य, उन्नत तरीकों को प्रयोग में लाकर कृषि, शिक्षा की व्यवस्था, नाशक कीड़ों, मकोड़ों तथा पादप रोगों से सुरक्षा जो नाशक कीड़ों, मकोड़ों तथा पादप रोगों से सुरक्षा के संबंध में भारतीय विधान-मंडल द्वारा बनाए गए विधान के अध्यधीन व्यवस्था के अंतर्गत हैं जैसा कि भारतीय विधान-मंडल के अधिनियम द्वारा घोषित किया गया है।