11 परिवर्तन का स्वरूप - Page 302

परिवर्तन का स्वरूप

(23) धार्मिक एवं धमार्थ संस्थान।

287

(24) उन खनिज संसाधनों का विकास जो सरकारी सम्पत्ति हैं, भारत सचिव (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट) द्वारा बनाए गए या स्वीकृत किए गए नियमों के अधीन परन्तु जो खान के विनियमन व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते हैं।

(25) उद्योगों का विकासःµ इसमें औद्योगिक अनुसंधान और तकनीकी शिक्षा सम्मिलित है।

(26) औद्योगिक मामलेः µ इसमें निम्नलिखित शीर्ष सम्मिलित हैंःµ

(क) कारखाने?

(ख) श्रम विवादों का निपटान_

(ग) विद्युत_

(घ) बायलर्स_

(ड.) गैस_

(च) धुएं से प्रदूषण_ और

(छ) श्रमिकों का कल्याण और भविष्य निधि, औद्योगिक बीमा (सामान्य स्वास्थ्य और दुर्घटना) और आवास, भारतीय विधान-मंडल द्वारा बनाए गए विधान के अनुसार शीर्ष (क), (ख), (ग), (घ) और (छ) के अधीन व्यवस्था।

(27) भंडार और लेखा सामग्रीःµ आयातित भंडार और स्टेशनरी के मामले में ऐसे नियमों के अधीन व्यवस्था जो भारत सचिव (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल) द्वारा निर्धारित किए जाएं।

(28) खाद्य सामग्री तथा अन्य वस्तुओं में मिलावटः µ आयात और निर्यात व्यापार के संबंध में भारतीय विधान-मंडल द्वारा बनाए गए विधान के अधीन व्यवस्था के अनुसार।

(29) माप और तौलः µ इसके मानक के बनाए गए विधान के अधीन व्यवस्था के अनुसार।

(3) पत्तनः µ उन पत्तनों के सिवाय जिन्हें गवर्नर जनरल इन काउंसिल द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार अथवा भारतीय विधान-मंडल द्वारा जिन्हें बड़े पत्तन घोषित किया जाए।