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288 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय

(31) अंतर्देशीय जल मार्गः µ इसमें पोत परिवहन और नौचालन सम्मिलित हैं जब तक कि उन्हें गवर्नर जनरल इन काउंसिल द्वारा केन्द्रीय विषय घोषित न किया जाए परन्तु भारतीय विधान-मंडल द्वारा बनाए गए विधान द्वारा अंतर्देशीय भाप चालित पोत घोषित किया गया है।

(32) पुलिसः µ रेलवे पुलिस को शामिल करते हुए रेलवे पुलिस के मामले में इसके संबंध में शेषाधिकार की सीमा और रेलवे के अंशदानों की शर्तें जैसा कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल निर्धारित करे अर्थात्ःµ

(क) बाजी लगाने और जुआ खेलने के बारे में विनियमन,

(ख) पशुओं के प्रति क्रूरता पर प्रतिबंध लगाना।

(ग) जंगली पक्षियों और पशुओं की सुरक्षा,

(घ) भारतीय विधान-मंडल द्वारा बनाए गए विधान की व्यवस्था के विषय पर

नियंत्रण लगाना।

(घ) मोटर गाडि़यों का नियंत्रण, ब्रिटिश इंडिया में वैध लाइसेंसों के संबंध में

भारतीय विधान-मंडल द्वारा बनाए गए विधान की व्यवस्था के अधीन और

(च) नाटक प्रदर्शनी तथा सिनेमा की फिल्में दिखाने पर नियंत्रण, प्रदर्शन के

लिए फिल्मों की स्वीकृति के संबंध में भारतीय विधान-मंडल द्वारा बनाए

गए विधान की व्यवस्था के अधीन विषय।

(34) समाचार पत्रों, पुस्तकों और मुद्रणालयों पर नियंत्रणः µ भारतीय विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधान की व्यवस्था के अधीन।

(35) अपमृत्यु विचारक।

(36) वर्जित क्षेत्र।

(37) अपराधी जन-जातियांःµ भारतीय विधान-मंडल द्वारा विधान के अधीन।

(38) यूरोपीय स्वेच्छाचारिताः भारतीय विधानमंडल द्वारा विधान के अधीन।

(39) जेल बंदी (सरकारी बंदियों के अतिरिक्त) और सुधारगृह, भारतीय विधान-मंडल द्वारा विधान के अधीन।

(40) कांजी हाउसः µ और पशुओं के अनाधिकार प्रवेश पर रोक।

(41) खजाने की क्षतिपूर्ति।