परिवर्तन का स्वरूप
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(42) पुस्तकालयःµ (इम्पीरियल पुस्तकालय के अतिरिक्त) और संग्रहालय ःµ (भारतीय संग्रहालय, इम्पीरियल युद्ध संग्रहालय और विक्टोरिया मेमोरियल संग्रहालय, कलकत्ता के अतिरिक्त) तथा चिडि़याघर।
(43) प्रांतीय सरकारी मुद्रणालय।
(44) चुनावःµ भारतीय और प्रांतीय विधान-मंडलों के लिए चुनाव एक्ट की धारा 64( I ) और 72 क(4) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन।
(45) चिकित्सा और अन्य व्यावसायिक योग्यता और मानकों के नियम व विनियमनःµ भारतीय विधान-मंडल द्वारा विधान के अधीन।
(46) स्थानीय निधि लेखा परीक्षाःµ अर्थात् स्थानीय निकायों द्वारा नियंत्रित आय और व्यय की सरकारी एजेंसी द्वारा लेखा परीक्षा।
(47) अखिल भारतीय और प्रांतीय सेवाओं के सदस्यों का नियंत्रण जैसा कि नियम 10 द्वारा परिभाषा की गई हैः µ प्रांत में सेवारत और अखिल भारतीय सेवाओं के सिवाय प्रांत में लोक सेवाओं का नियंत्रण जो भारतीय विधान-मंडल द्वारा विधान के अधीन है।
(48) प्रांतीय राजस्व के स्रोतः µ पिछले शीर्षों में सम्मिलित नहीं किए गए चाहेःµ
(क) अनुसूचित कर-नियमावली की अनुसूचियों में सम्मिलित किए गए कर,
अथवा
(ख) ऐसे कर जो अनुसूचियों में सम्मिलित नहीं किए गए, जो ऐसे प्रांतीय विधान
द्वारा या उनके अंतर्गत आरोपित होते हैं जिसके बारे में गवर्नर जनरल की
पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है।ॅ
(49) धन उधार देनाःµ प्रांत की पूर्ण साख पर धन उधार लिया जाता है जो स्थानीय सरकार (उधार लेने वाले) नियमावली के उपबंधों के अधीन होता है।
(50) दंड के विधान द्वारा जुर्माना अथवा कारावासःµ किसी भी प्रांतीय विषय से संबंधित प्रांत के कानून को लागू किए जाने से किसी ऐसे विषय के मामले में भारतीय विधान-मंडल द्वारा विधान के अधीन व्यवस्था, जिसके बारे में इन नियमों के अंतर्गत सीमा आरोपित की जाती है।
(51) कोई भी मामला जो केन्द्रीय विषय के अंतर्गत आता हो, प्रांत में केवल स्थानीय अथवा निजी प्रकृति के अनुसार गवर्नर जनरल इन काउंसिल द्वारा घोषित किया जाता है।