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304 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय

(17) वित्तीय वर्ष 1921-22 में स्थानीय सरकारों द्वारा गवर्नर जनरल इन काउंसिल को अंशदानों का भुगतान किया जाएगा जो इस प्रकार होगाःµ

प्रांत का नाम अंशदान (लाख रुपये मे)ं

मद्रास 3,48

बम्बई 56

बंगाल 63

संयुक्त प्रांत 2,40

पंजाब 1,75

बर्मा 64

सेंट्रल प्रोविंसेज 22

असम 15

(18) वित्तीय वर्ष 1922-23 से आगे 983 लाख का कुल अंशदान अथवा गवर्नर जनरल इन काउंसिल द्वारा निर्धारित कोई भी कम राशि स्थानीय सरकारों द्वारा गवर्नर जनरल इन काउंसिल को भुगतान की जाएगी जैसा कि पूर्व नियम में बताया गया है। यदि किसी वर्ष के लिए गवर्नर जनरल इन काउंसिल पूर्व वर्ष में देय राशि की तुलना में अंशदान की कुल राशि में से अपेक्षाकृत कम राशि निर्धारित करता है तो यह कमी उन स्थानीय सरकारों के अंशदानों से पूरी की जाएगी जिनके गत पूर्व वार्षिक अंशदान आगे दी गई उस अपेक्षाकृत कम राशि में दिए गए अनुपात से अधिक हो जाता है जैसा कि कुल अंशदान निर्धारित किया गया है, और इस प्रकार की गई कोई भी कमी ऐसी अधिक राशि के सानुपातिक होगीःµ

मद्रास भाग

बम्बई भाग

बंगाल भाग

संयुक्त प्रांत भाग

पंजाब भाग

बर्मा भाग