14. पाकिस्तान की समस्याएं - Page 408

कौन निर्णय कर सकता है?

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कर सकेंगे कि विधानमंडल के सदस्यों की नियुक्ति अथवा निर्वाचन होगा

और कौन से निर्वाचन क्षेत्र होंगे, जिनसे सदस्य निर्वाचित होकर आएंगे और

निर्वाचन क्षेत्रों से कितने सदस्य होंगे, और इन निर्वाचन क्षेत्रों से सदस्यों

की नियुक्ति या निर्वाचन का तरीका क्या होगा और दोनों सदनों, यदि ऐसी

व्यवस्था है, के संबंध कैसे होंगे।

IXI . (1) पाकिस्तान और हिंदुस्तान के एकीकरण की तारीख से काउंसिल ऑफ

इंडिया अस्तित्व में नहीं रहेगी और काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रयोग

में लाई जा रही सभी शक्तियों का विधानमंडल और भारत सरकार को

हस्तांतरण होगा।

(2) पाकिस्तान और हिंदुस्तान के विधानमंडलों और सरकारों की

सभी शक्तियों और कार्यों का भी, कराधान संबंधी सभी शक्तियों सहित,

ब्रिटिश इंडिया सरकार को हस्तांतरण होगा और इनके विधानमंडल और

सरकारें अस्तित्व में नहीं रहेंगी।

XII . (1) इस अधिनियम के अंतर्गत बैलट के जरिए एक मतदान यथासंभव उसी

तरीके से होगा जैसे कि विधानमंडल के सदस्य के चुनाव के लिए मतदान

होता है, और मतदान कराने के लिए महामहिम चुनाव-नियम स्वीकार करने

के लिए नियम बना सकेंगे।

(2) एक मतदाता एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत होने के

बावजूद एक से अधिक बार मतदान नहीं कर सकेगा।

(3) मतदाता का अर्थ है, वह प्रत्येक वयस्क पुरुष और महिला

जो उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांतों, पंजाब, सिंध और बंगाल तथा बलूचिस्तान

में निवास करता है।

XIII . यह अधिनियम भारतीय संविधान (प्रारंभिक उपबंध) अधिनियम, 194

कहलाएगा।

मैं नहीं समझता कि उक्त प्रारूप अधिनियम में जिन निष्कर्षों को मैंने समाविष्ट करने का प्रयास किया है, उनके बारे में पाठकों को समझने के लिए और विस्तृत स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है। संभवतः यह अधिक लाभप्रद होगा, यदि मैं उन प्रस्तावों के मुख्य लक्षणों को प्रस्तुत कर दूं, जिनका संसद द्वारा पारित किया जाना अपेक्षित है।