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परिशिष्ट

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भाग- III ः अखिल भारतीय आधार पर भर्ती वाली

सेवाओं के लिए नियम

  1. (1) भारतीय सिविल सेवा और केंद्रीय तथा अधीनस्थ सेवाओं पर जिनके लिए अखिल भारतीय आधार पर भर्ती की जाती है, निम्नलिखित नियम लागू होंगे- I . भारतीयों की सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाली सभी रिक्तियों में से 25 प्रतिशत

मुसलमानों के लिए आरक्षित होंगी और 8.1/3 प्रतिशत अन्य अल्पसंख्यक

समुदायों के लिए।

II . जब खुली प्रतियोगिता द्वारा भर्ती की जाए, तब यदि मुसलमानों या अन्य

अल्पसंख्यक समुदाय इस प्रतिशत से कम स्थान पाते हैं, तो उनका यह

प्रतिशत नाम-निर्देशन द्वारा पूरा किया जाएगा_ तथापि, यदि मुसलमान खुली

प्रतियोगिता में अपने आरक्षित प्रतिशत से अधिक प्राप्त करते हैं, तो अन्य

अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित प्रतिशत में से कोई कटौती नहीं की जाएगी।

यदि अन्य अल्पसंख्यक समुदाय खुली प्रतियोगिता में अपने आरक्षित प्रतिशत

से अधिक प्राप्त करते हैं, तो मुसलमानों के लिए आरक्षित प्रतिशत में से

कोई कटौती नहीं की जाएगी।

III . यदि अन्य अल्पसंख्यक समुदाय खुली प्रतियोगिता में अपने आरक्षित प्रतिशत

से कम स्थान पाते हैं और यदि नाम-निर्देशन के लिए योग्य उम्मीदवार

उपलब्ध न हों, तो उनका 8.1/3 प्रतिशत उनके बीच किसी निर्धारित अनुपात

में नहीं बांटा जाएगा।

IV . अन्य अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित 8.1/3 प्रतिशत उनके बीच किसी

निर्धारित अनुपात में नहीं बांटा जाएगा।

V . सभी मामलों में योग्यता का एक न्यूनतम मानक लागू किया जाएगा और

आरक्षण इस शर्त के तहत होगा।

VI . दलित वर्गों के लिए उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उन वर्गों

के योग्यताप्राप्त सदस्यों को किसी सरकारी सेवा में नाम-निर्देशित किया

जा सकता है, भले ही उस सेवा के लिए प्रतियोगिता से भर्ती की जा रही

हो। इन वर्गों के सदस्यों को, यदि उनकी नियुक्ति नाम-निर्देशन द्वारा की

गई हो, उपरोक्त खंड (1) के अनुसरण में दिए गए आरक्षण के प्रतिशत

में शामिल नहीं किया जाएगा।

(2) इस संकल्प के पैरा 2 में दिए गए कारणों के परिणामस्वरूप भारत सरकार